द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और विधानसभा में विपक्षी दलों के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश के बावजूद अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है।
विपक्ष को 2 हफ्ते में नामित करना होगा सदस्य
खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर चयन समिति के लिए अपने एक निर्वाचित सदस्य को नामित करे। इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) में रिक्तियों पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों में केवल नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों की जाती है? विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी इन पदों पर मौका मिलना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है। झारखंड राज्य सूचना आयोग 2020 से पूरी तरह निष्क्रिय है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के सभी पद खाली हैं। इस वजह से अपील और शिकायतों की सुनवाई ठप है। वकील शैलेश पोद्दार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड में आयोग के सभी रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए, वरना इन संस्थानों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है।